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नैनीताल

हाईकोर्ट ने लगाई स्टोन क्रेशर पर रोक

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुलजारपुर में जय स्टोन क्रेशर द्वारा मानकों में बरती जा रही अनियमितताओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खनन पर रोक लगाने के साथ ही कोर्ट ने सरकार डीएम नैनीताल के साथ प्रदूषण बोर्ड़ को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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 कोर्ट ने पूछा है कि स्टोन क्रेशर पर पूर्व में 1 करोड़ 62 लाख का जो जुर्माना लगाया था उसको जमा करवाया क्यो नही करवाया गया। कोर्ट ने डीएम नैनीताल और प्रदूषण बोर्ड़ को आदेश दिया है कि वो स्थलीय निरिक्षण कर 2 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करें।

    आपको बता दें कि रकविंदर सिंह ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि गुलजार पुर में मानकों को ताक पर रखकर जय स्टोन स्टोन क्रशर द्वारा खनन किया जा रहा है। जिससे अवैध खनन से सरकार के राजस्व की हानि हो रही है तो वन्य जीवों के साथ आबादी क्षेत्र को भी इससे खतरा है। स्टोन क्रेशर के प्रदूषण से स्थानीय लोगों में बिमारियों का भी खतरा उत्पन्न हो गया है।

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