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नैनीताल

खेती के लिए पट्टे पर दी गई वनभूमि में हो रहे अवैध खनन पर HC सख्त।

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जनपद के मुजफ्फरपुर मौजां वन ग्राम में वन भूमि पर हो रहे अवैध खनन के मामले में दायर जनहीत याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने राज्य सरकार से  चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। 

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    आपको बता दे कि हरिद्वार निवासी  सामाजिक कार्यकर्ता धर्मवीर सैनी की ओर से जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि वन विभाग की ओर से मुजफ्फरपुर मौजां गांव के 59 लोगों के परिवारों  को 55 हेक्टेअर वन भूमि कृषि कार्य हेतु  दी गयी। याचिकाकर्ता की ओर से जनहित याचिका में  आरोप लगाया गया कि इस भूमि पर पट्टेधारकों की ओर से पिछले कुछ सालों से अवैध खनन किया जा रहा है।

जबकि उनके द्वारा  अदालत में इससे संबंधित फोटोग्राफ भी पेश किये गये। जनहित याचिका में कहा गया कि जब यह भूमि उनको कृषि कार्य हेतु दी गयी थी तो कैसे इसपर अवैध खनन हो रहा है इस पर रोक लगाई जाय। इसमें सम्मलित लोगो के खिलाफ कार्यवाही भी की जाय।

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