खादी ग्रामोद्योग बिक्री भंडार के कताई शिक्षक को हुई तीन साल की सजा

न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज बागेश्वर पुनीत कुमार की अदालत ने सवा सात लाख रुपये गबन मामले में दोषी खादी ग्रामोद्योग बिक्री भंडार के कताई शिक्षक को तीन साल के कठोर कारावास और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार प्रकाश चंद्र तिवारी निवासी चांण (अल्मोड़ा) वर्ष 2016 में कपकोट के खादी ग्रामोद्योग के बिक्री भंडार में कताई शिक्षक थे।
उस पर स्टॉक में गड़बड़ी करने का आरोप था। आरोप था कि खादी ग्रामोद्योग के बागेश्वर बिक्री भंडार से सामान ले जाने के बाद भी कपकोट के बिक्री भंडार के स्टॉक में प्रवृष्टि नहीं की गई। जांच में गबन का मामला सामने आया।जिला ग्रामोद्योग अधिकारी भैरव दत्त पंत और क्षेत्रीय अधीक्षक ऊन अल्मोड़ा शिवराज तिलारा ने मामले की जांच की।
जांच में 7, 15, 882 रुपये का गबन होने की बात सामने आई। जांच रिपोर्ट के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग उत्तराखंड के उप सचिव ने ऑडिट टीम का गठन किया। इसमें भी गबन की पुष्टि हुई। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 420 में रिपोर्ट कपकोट थाने में दर्ज हुई। मामले की विवेचना एसआई हरीश चंद्र जोशी (हाल सेवानिवृत्त) ने की।
दोषी को धारा 409 में तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में धारा 420 में उसे दोषमुक्त किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी नामिका अधिवक्ता नंद किशोर भट्ट ने की।