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नैनीताल

हाईकोर्ट के सरकारी और वनभूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश के बाद लोगों की बेचैनी बड़ी, डीएम से मिलने पहुंचे लोग

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे स्थित सरकारी और वनभूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने सभी जिलाधिकारियों और प्रभागीय वन अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर आदेश के संबंध में अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है..वहीं इस आदेश के बाद तमाम लोगों में इस बात का भय व्याप्त है कि वह अपने प्रतिष्ठान, भवन छोड़कर कहां जाएंगे।

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 शनिवार को डीएम कैंप कार्यालय में सलड़ी और ओखलकांडा के तमाम लोगों के साथ भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा डीएम से मिलने पहुंचे और अतिक्रमण के नाम पर लोगों के रोजगार,घरों और प्रतिष्ठानों को न तोड़े जाने की बात कही इसके अलावा क्षेत्र की अन्य समस्याओं से भी अवगत कराया।

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वहीं लोगों का कहना है कि वे लोग 70 सालों से वन विभाग की जमीन पर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और अब अचानक हाईकोर्ट के आदेश के बाद से उनकी नींदे उड़ी हुईं हैं। अब ऐसे में वह कहां जाएंगे या तो उन्हें अन्यत्र बयाया जाए बहरहाल अतिक्रमण के भय से लोगों के माथे पर चिंता कर लकीरें साफ नजर आ रहीं हैं और अब देखना होगा की प्रशासन का अगला कदम क्या होता है।

बाइट – राम सिंह कैड़ा, विधायक भीमताल

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