टिहरी विस्थापितों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न कराने को लेकर HC सख्त ।

उत्तराखंड हाईकोर्ट में हरिद्वार जिले के सुमन नगर में टिहरी विस्थापितों को मूलभूत सुविधाओ से वंचित रहने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुए। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार, एमडीडीए, सहित सम्बंधित विभागों से 12 जुलाई तक वृस्तित रिपोर्ट पेश करने को कहा है मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 12 जुलाई की तिथि नियत की है। आपको बता दे कि हरिद्वार की जनकल्याण समिति ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा टिहरी बांध विस्थापितों का हरिद्वार के सुमन नगर में पुनर्वास किया गया है, वहां पर अभी तक स्कूल, सीवर लाइन, अस्पताल सहित कई अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, इन सुविधाओं के लिए विस्थापितों को अन्य जगह जाना पड़ता है। समिति ने जनहित याचिका में प्रार्थना की है कि वहां पर रह रहे लोगो को जरूरी मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने के सम्बंध में सरकार को निर्देश किये जाएं। जबकि इससे पूर्व विस्थापितों द्वारा राज्य सरकार व प्रसाशन को कई बार इस सम्बंध में ज्ञापन दिया जा चुका है, मगर अभी तक इसका कोई हल नहीं निकाला गया।
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