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देहरादून मे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा में पीआरडी विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने पीआरडी ऐक्ट में संशोधन पर मुहर लगा दी है। ऐसे में अब जल्द नियमावली तैयार कर इसका जीओ जारी किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को एक महीने के भीतर नियमावली बनाने का काम पूरा करने को कहा।
रेखा आर्य ने कहा, पीआरडी ऐक्ट में संशोधन से अब राज्य का अपना ऐक्ट बनने जा रहा है। इसके तहत पीआरडी कर्मचारियों को कई सुविधाएं दी जा रही हैं। नए पीआरडी ऐक्ट के तहत गर्भवती महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिलेगा। साथ ही पीआरडी सेवक अब साठ साल तक नौकरी कर पाएंगे।
अभी तक उन्हें सुरक्षा संबंधी कार्यों में तैनाती दी जाती थी लेकिन अब उनकी नियुक्ति तकनीकी पदों पर भी हो सकेगी। पीआरडी जवानों के लिए तैनाती की आयु सीमा अब 18 वर्ष से 42 वर्ष की जा रही है।
वही मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि विभिन्न विभागों में अब तकनीकी पदों पर भर्ती भी पीआरडी के जरिए की जाएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए।