March 25, 2023
UK 360 News
राष्ट्रीय

अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (अनुमति या परमिट) नियम, 2021 का स्थान लेने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (अनुमति या परमिट) नियम, 2021 का स्थान लेने के लिए 11 नवंबर 2022 को एक मसौदा अधिसूचना जी.एस.आर. 815(ई) जारी की है।

2021 में अधिसूचित नियमों ने पर्यटक वाहनों के लिए परमिट व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सरल बनाकर भारत में पर्यटन क्षेत्र को पर्याप्‍त बढ़ावा दिया है।

अब, प्रस्तावित अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (परमिट) नियम, 2022 के साथ, पर्यटक परमिट व्यवस्था को और ज्‍यादा सुव्यवस्थित और मजबूत बनाए जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित नियमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  1. अखिल भारतीय परमिट आवेदकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने और अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने के लिए अनुमति और अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के प्रावधान को एक दूसरे से स्वतंत्र कर दिया गया है।
  2. कम क्षमता वाले वाहनों (दस से कम) के लिए कम परमिट शुल्क वाले पर्यटक वाहनों की और अधिक श्रेणियां प्रस्तावित की गई हैं। इससे कम सीटों की क्षमता के छोटे वाहन रखने वाले छोटे पर्यटक ऑपरेटरों को काफी वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब उन्हें अपने वाहनों में बैठने की क्षमता के अनुरूप कम शुल्क का भुगतान करना होगा।
  3. बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों की तैनाती को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेटरों के लिए बिना किसी लागत के एक सुव्यवस्थित नियामक इकोसिस्‍टम का प्रस्ताव किया गया है।

सभी हितधारकों से तीस दिनों की अवधि के भीतर टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं।

Related posts

प्रधानमंत्री ने फरीदाबाद में अत्याधुनिक अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया

ANAND SINGH AITHANI

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31(1) के तहत इंडइन्फ्राविट ट्रस्ट (इंडइन्फ्राविट) द्वारा पांच एसपीवी के अधिग्रहण और सीपीपी इन्वेस्टमेंट बोर्ड प्राइवेट होल्डिंग्स (4) इंक (सीपीएचआई-4) को इंडइन्फ्राविट की इकाइयों के आवंटन को मंजूरी दी

UK 360 News

रेलवे द्वारा यात्री खंड में अर्जित राजस्व में 92 प्रतिशत की वृद्धि

UK 360 News
X
error: Alert: Content selection is disabled!!
Join WhatsApp group