हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोनिवि के प्रांतीय निर्माण खण्ड बागेश्वर ने एक व्यक्ति द्धारा ताकुला रोड से लगे pwd क्लोनी की दीवार को तोड़कर बनाये गए रास्ते को सीज कर दिया है! और निर्माणाधीन भवन को भी लैंटर पढ़ जाने के बाद कोड के आदेश के पश्चात् जिला विकास प्राधिकरण ने रुकवा दिया है!
जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए विगत 24 अगस्त को उतराखंड हाईकोर्ट ने तहसील रोड में लोनिवि परिसर से सटे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी!