एक विवाहिता की दहेज हत्या मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए न्यायालय ने पांच वर्ष की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता सुदर्शन चौधरी ने बताया कि घटनाक्रम के अनुसार बीते 17 फरवरी की धनपति लाल निवासी पोखरी चमोली ने कोतवाली रुद्रप्रयाग में एक तहरीर दी, जिसमें कहा गया कि बीते 16 फरवरी को उसकी पुत्री की ससुराल पक्ष ने हत्या कर दी। इसकी जानकारी उन्हें टेलीफोन पर दी गई कि उसकी पुत्री अनीशा ने आत्महत्या कर ली है।
जब वह अपने ग्राम से रुद्रप्रयाग पहुंचे तो बेटी का शव जिला चिकित्सालय में रखा गया था। पोस्टमार्टम के बाद कोतवाली रुद्रप्रयाग में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करने को तहरीर मृतका के पिता धनपति लाल ने दी। जिसमें राहुल, माणिक लाल, सन्तोष व सतेश्वरी देवी को नामदज किया गया था।
पुलिस ने मामला दर्ज किया था तथा इसकी जांच की। जिसमें जेठ संतोष कुमार व सास सतेश्वरी देवी के खिलाफ साक्ष्य मिलने पर न्यायालय में चार्ज शीट दायर की गई। मृतका के सुसाइड नोट, हस्तलेख के आधार पर नामदर्ज आरोपी राहुल कुमार व माणिक लाल को मामले में हटा दिया गया।
संतोष और सतेश्वरी देवी के खिलाफ आरोप तय किए गए। आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में ग्यारह गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार ने दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं, जिसके बाद न्यायालय ने जेठ सन्तोष कुमार व सास सतेश्वरी देवी दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कठारे कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।