जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री पूरन सिंह कैड़ा के द्वारा माननीय न्यायालय को यह बताया कि दिनांक 26-02-2020 को वादी मुकदमा एस०आई० श्याम सिंह बोरा, अपने सहकर्मियों को साथ लेकर चौकी मोरनोला से रपट नं0 8 समय 10:10 बजे अपने निजी वाहन संख्या यू०के०-18 एफ0-6523 से वास्ते बँकिंग, रोकथाम जुर्म जरायम के चौकी क्षेत्र में मागूर था तथा चैकिंग करते हुए समय 14:45 बजे विष्णु मंदिर को जाने वाले कच्चे रास्ते के पास पुख्ता सड़क पर पहुँचकर चैकिंग करने लगे तो समय करीब 15:00 बजे लमगड़ा की तरफ से उपनिरीक्षक मोहन सिंह सौन अपने सहकर्मियों के साथ मौके पर आये और संयुक्त रूप से चैकिंग करने लगे तो समय 15:10 बजे दुर्गानगर से लमगड़ा शहरफाटक सड़क की तरफ आने वाले कच्चे पैदल मार्ग पर दो व्यक्ति आते दिखे जो पुलिस कर्मचारियों को देखकर सकपकाकर पीछे मुड़कर वापस जाने लगे तो शक होने पर हमारे द्वारा आवाज देकर उन्हें रुकने को कहा तो और तेज कदमों से जाने लगे तथा पुलिस कर्मचारियों के द्वारा दौड़कर उन दोनों व्यक्तियों को चैकिंग करने वाले स्थान से करीब 80 मीटर की दूरी पर पकड़ लिया तथा दोनों से भागने कार कारण पूछा तो उन दोनों व्यक्तियों के द्वारा बताया कि हम दोनों के पास चरस है जिसे हम सौदेबाजी करने के लिए लमगड़ा ले जा रहे थे तथा अभियुक्त नारायण लाल से बरामद चरस को इलैक्ट्रानिक तराजू से तोला गया तो उसका वजन 800 ग्राम तथा अभियुक्त खजान चन्द्र से बरामद चरस को तोला गया तो उसका वजन 606 ग्राम निकला
। जिसे मौके पर शील सर्व मोहर कर अभियुक्तगण को गिरफतार कर जेल भेजा गया विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले का विचारण माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश महोदय, अल्मोड़ा के न्यायालय में चला इस मामले में अभियोजन की ओर से(6 ) गवाहान को माननीय न्यायालय में परीक्षित कराया गया तथा अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री पूरन सिंह कैड़ा एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री शेखर चन्द्र नैल्वाल द्वारा माननीय न्यायालय को बताया कि अभियक्त नारायण लाल से अवैध चरस 800 ग्राम व अभियुक्त खजान चन्द्र से बरामद चरस 606 ग्राम बरामद हुआ है और अभियुक्तगणों द्वारा अवैध रूप से चरस का कारोबार किया जा रहा है तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये गये माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश महोदय, अल्मोड़ा ने दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परीशिलन कर अभियुक्त 1- नारायण लाल पुत्र हरी राम निवासी मज्यूली, पो० पहाड़पानी तहसील धारी जिला नैनीताल को धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत 2 साल 6 माह का कारावास व 15000 / रू० का अर्थदण्ड से दंडित किया गया एवं (2) अभियुक्त खजान चन्द्र पुत्र श्री तारा चन्द्र मेलकानी निवासी सेलालेख पो० पहाड़पानी तहसील घारी जिला नैनीताल को धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत 3 साल का कारावास व 15,000/ रू० का अर्थदण्ड से दंडित किया गया