बागेश्वर ब्रेकिंग : अवैध चरस की तस्करी के मामले में 2 लोगों को 10 साल का कारावास

News Desk
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जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री पूरन सिंह कैड़ा के द्वारा माननीय न्यायालय को यह बताया कि दिनांक 27-01-2021 को वादी मुकदमा एस०आई० सौरभ कुमार भारती, कोतवाली अल्मोड़ा में दिवसाधिकारी के रूप में तैनात था को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अल्मोड़ा श्री हरेन्द्र चौधरी द्वारा वादी मुकदमा को बताया गया कि कुमांउ परिक्षेत्र की एस०टी०एफ० से उपनिरीक्षक कृष्ण गोपाल मठपाल अपनी टीम के साथ कोतवाली अल्मोड़ा पर आये हैं, जिनके द्वारा बताया गया कि उन्हें मुखबीर खास द्वारा सूचना मिली है कि कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अवैध चरस की तस्करी की जा रही है यदि जल्दी करें तो उन्हें पकड़ा जा सकता है।

उक्त सूचना पर पुलिसकर्मचारी लोधिया की तरफ रवाना हुए तथा लोधिया में मोहन स्विट्स एण्ड रेस्टोरेंट के पास मुखबीर के द्वारा बताये गये वाहन का इंजतार करने लगे तो कुछ समय पश्चात समय करीब 18:15 बजे मुखबीर द्वारा बताये गये वाहन संख्या यू0के0-15बी-5487 लाल रंग की बुलेट मोटरसाईकिल अल्मोड़ा की तरफ से जिस पर तीन व्यक्ति सवार थे, आते दिखाई दिये को इशारा कर रोका गया तो चालक द्वारा जल्दीबाजी से वाहन को रोकर भागने का प्रयास किया जाने लगा इस पर बाइक पर बैठे दो व्यक्तियों पुलिसकर्मचारियों द्वारा मौके पर ही पकड़ लिया गया तथा पकड़े गये दोनों व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो उनके द्वारा अपना नाम [य] पता बताया गया तथा भागने के सम्बन्ध में पूछा तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग बागेश्वर से चरस लेकर हल्द्वानी जा रहे है तथा पकड़े गये वाहन को चैक किया गया तो लाल रंग की बुलेट मोटरसाईकिल उण्डरबर्ड जिसके आगे व पीछे वाहन संख्या- यू0के0-15बी-5487 लिखा था तथा वाहन चला रहे व्यक्ति प्रताप राम ने पीठ में आसमानी रंग का पिट्ठू बैग तथा अभियुक्त पवन सिंह दानू के पीठ में पिट्ठू बैग के सम्बन्ध में पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि उक्त बैगों में चरस है।

अभियुक्त प्रताप राम आर्या से बरामद चरस को इलैक्ट्रानिक तराजू से तोला गया तो उसका वजन 1.5 किलोग्राम तथा अभियुक्त पवन सिंह दानू से बरामद चरस को तोला गया तो उसका वजन 1.200 किलोग्राम निकला। जिसे मौके पर शील सर्व मोहर कर अभियुक्तगण को गिरफतार कर जेल भेजा गया विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले का विधारण माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश महोदय, अल्मोड़ा के न्यायालय में चला इस मामले में अभियोजन की ओर से (8) गवाहान को माननीय न्यायालय में परीक्षित कराया गया तथा अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, श्री पूरन सिंह कैड़ा एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री शेखर चन्द्र नैल्वाल द्वारा माननीय न्यायालय को बताया कि अभियक्त प्रताप राम आर्या से अवैध चरस 15 किलोग्राम व अभियुक्त पवन सिंह दानू से बरामद नीले रंग की पारदर्शी पन्नी का वजन 1.280 किलो ग्राम निकला व सफेद रंग की पारदर्शी पन्नी का वजन 0.743 ग्राम बरामद हुआ इस प्रकार अभियुक्त पवन सिंह दानू से बरामद चरस की दोनों पन्नियों का कुल वजन 2023 किलोग्राम निकला ।

 अभियुक्तगणों द्वारा अवैध रूप से चरस का कारोबार किया जा रहा है तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये गये माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश महोदय, अल्मोड़ा ने दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परीशिलन कर अभियुक्त प्रताप राम आर्या पुत्र धनी राम निवासी ग्राम व पो० सौराग तहसील व थाना कपकोट जिला भागेश्वर को पारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत 10 साल का कठोर कारावास [व] 1,00,000/ एक लाख रू० का अर्थदण्ड, अदर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास (2) अभियुक्त पवन सिंह दानू पुत्र जीवन सिंह दानू निवासी ग्राम व पो० सौराग तहसील व थाना कपकोट, जिला बागेश्वर को धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत 10 साल का कठोर कारावास व माह का कारावास व 1,25,000/ रू० का अर्थदण्ड अर्थदण्ड अदा न करने पर 7 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडित किया गया है।

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