उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका पररार्थनापत्र पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकलपीठ ने अभियुक्त पुलकित आर्या की जमानत याचिका को खारीज कर दी है। सुनवाई पर कोर्ट ने कहा कि यह एक संगीन अपराध है। अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाहियां हुई है और उनके बयानों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय इन अभियुक्तों की मौजूदगी घटनानस्थल पर थी।
इन्होंने जबदस्ती उसे वीआईपी सेवा देने के लिए बार बार दवाब डाला। फोरेंसिक जांच में भी इनकी लोकेशन वहाँ पाई गई। यही नही मृतिका ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया है। सुनवाई पर मृतिका के परिवार की तरफ से कहा गया कि इनके द्वारा सबूतों को छुपाने के लिए रिसॉर्ट में तोड़फोड़ की। रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए गए और डीवीआर से भी छेड़ाखानी की है।
आपको बता दे कि पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी वनंत्रा रिसोर्ट ऋषिकेश में नौकरी करती थी । जिसकी हत्या आरोपी रिसोर्ट स्वामी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने चीला बैराज में धक्का देकर की थी। मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तब अभियुक्त जेल में बंद है।