नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के बाद बागेश्वर कांग्रेस नेताओं में खुशी,

News Desk
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बागेश्वर जिले कि 19 सदस्यों वाली जिला पंचायत बागेश्वर एक बार फिर उतराखंड स्तर पर सुर्खियों में है, वित्तीय अनियमिता के आरोप में अपनी  सदस्यता गवा चुके बागेश्वर के शामा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी  को नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुये शामा क्षेत्र से जिला पंचायत कि सदस्यता बहाल कि है,

 नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के सदस्यता निल्मंबन के आदेश को पलट दिया है, कांग्रेस पार्टी ने न्यायालय के आदेश को लेकर  बागेश्वर में प्रेस वार्ता कि है,  जिला पंचायत सदस्य शामा हरीश ऐठानी और कांग्रेस नेता  ललित फर्सवाण का कहना है, कि प्रदेश कि धामी सरकार लगातार उतराखंड के पंचायतीराज व्यवस्था को कुचल रही है,

एक झूठे भष्ट्राचार के आरोप में बागेश्वर के शामा क्षेत्र से सदस्य  हरीश ऐठानी  को  आनन फानन में बिना ठोस आधार के सदस्यता रद्द कर दि जाती है,  नैनीताल हाईकोर्ट  ने सरकार के आदेश को रद्द करते हुये,  हरीश ऐठानी कि सदस्यता  पुनः बहाल करना यह दर्शाता है, कि प्रदेश सरकार डरी हुई है, गलत आदेश पारित कर अपनी असफलताओ को उजागर कर रही है

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