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नैनीताल

HC ने लगाया प्रदेश में प्लास्टिक पर प्रतिबंध सीमाओं पर सघन चैकिंग करने के निर्देश

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में प्लास्टिक निर्मित कचरे पर पूर्ण रूप प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने राज्य में प्लास्टिक प्रतिबंध के बावजूद दूसरे राज्यों से अवैध रूप से आ रही प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार व सम्बंधित विभागों से प्रदेश की सीमाओं पर नाकाबंदी कर प्लास्टिक की थैली को प्रवेश करने से रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट प्रदेश में कूड़े के वाहनों में जीपीएस सिस्टम और QR कोड अंकित करने को कहा है।

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    आपको बता दे कि अल्मोड़ा हवलबाग निवासी जितेंद्र यादव ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने 2013 में बने प्लास्टिक यूज व उसके निस्तारण करने के लिए नियमावली बनाई गई थी। परन्तु  इन नियमों का पालन नही किया जा रहा है। 2018 में केंद्र सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए गए थे जिसमे उत्पादकर्ता, परिवहनकर्ता व बिक्रेताओ को जिम्मेदारी दी थी कि वे जितना प्लास्टिक निर्मित माल बेचेंगे उतना ही खाली प्लास्टिक को वापस ले जाएंगे।

अगर नही ले जाते है तो सम्बंधित नगर निगम , नगर पालिका व अन्य फण्ड देंगे जिससे कि वे इसका निस्तारण कर सकें। परन्तु उत्तराखंड में इसका उल्लंघन किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में प्लास्टिक के ढेर लगे हुए है और इसका निस्तारण भी नही किया जा रहा है।

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